दो चरस तस्करों को 15 और 10 साल का कारावास
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - जिले में चरस तस्करी में पकड़े गए दो तस्करों को जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने 10 औऱ 15 साल की सजा सुनाई है । इसके साथ - साथ एक तस्कर को डेढ़ व दूसरे को एक लाख रुपये का जुर्माना भी चुकाना होगा । मिली जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त 2020 को पुलिस ने अस्कोट के हेल्पया में कार सवार बंगापानी के बोरा गांव निवासी कैलाश सिंह बोरा के कब्जे से 1.120 कीलोग्राम व चामी शिलिंग , बंगापानी निवासी लक्ष्मण सिंह महर के पास 974 ग्राम चरस बरामद की थी । अब इस मामले पर न्यायालय का फैसला आया है । न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया और कैलाश बोरा को 15 साल कारावास व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना तथा दूसरे तस्कर लक्ष्मण सिंह को 10 साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना अदा न करने पर दोनों को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।