टहलने गई छात्रा से दुराचार करने वाले को 10 साल की जेल
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - जिले के एक विद्यालय में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा के साथ जंगल में दुराचार करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने दोषी करार दिया है । इसके साथ - साथ दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । अगर दोषी जुर्माने की राशि जमा नहीं करता है तो उसे 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । जंगल में किया था छात्रा के साथ दुराचार -
वर्ष 2023 में पिथौरागढ़ नगर में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 19 फरवरी को टहलने गई थी और फिर उसका कुछ पता नहीं चला । तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की । पुलिस ने किशोरी को खटीमा के इस्लामनगर से मोहम्मद समीर के साथ गिरफ्तार किया । जांच में पता चला कि फेसबुक के माध्यम से किशोरी और मोहम्मद समीर की दोस्ती हुई । मोहम्मद समीर ने किशोरी के साथ पिथौरागढ़ के चंडाक क्षेत्र में दुराचार किया । आरोपी के दोष सिद्ध होने के बाद उसे न्यायालय ने 10 साल के कारावास और 80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है ।