दुष्कर्म का दोषी 20 साल के लिए जाएगा जेल
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
हरिद्वार ( Haridwar ) - किशोरी को बहला - फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ - साथ 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है । ये था पूरा मामला -
18 जुलाई 2020 को कोतवाली नगर हरिद्वार में एक 14 वर्षीय किशोरी पावन धाम स्थित एक चाय की दुकान पर जा रही थी लेकिन काफी देर तक वो चाय की दुकान पर नहीं पहुंची । किशोरी के पिता ने तलाश की तो मालूम हुआ कि , उसे राकेश कुमार बहला - फुसलाकर अपने साथ ले गया । जिसके बाद पीड़िता के पिता ने राकेश कुमार , निवासी - ग्राम बिंगी , जिला - सुल्तानपुर , उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया । पीड़िता ने घर पहुंचकर बताया कि आरोपी उसे जालंधर , पंजाब अपनी बहन के घर ले गया और एक मंदिर में बिना मर्जी के शादी की फिर गलत संबंध बनाए । इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । अब अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।