दो चरस तस्करों को 11 - 11 साल की सजा
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
चम्पावत ( Champawat ) - जिले में कोर्ट ने दो चरस तस्करों को 11 - 11 साल की सजा सुनाई है । इसके साथ - साथ एक - एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है । मामला अगस्त 2022 का है जब जिले की थाना लोहाघाट पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार प्रकाश सिंह , निवासी - सजई , थाना - जाजरदेव , पिथौरागढ़ और संदीप कुमार , निवासी - भूड़ , महोलिया , खटीमा की तलाशी ली , तो प्रकाश सिंह के कब्जे से 1.500 किलोग्राम और संदीप कुमार के कब्जे से 1.600 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी । जिसके बाद थाना लोहाघाट में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । अब दोनों का दोष सिद्ध होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोनों को 11 - 11 साल की सजा व एक - एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।