साली के साथ दुष्कर्म करने वाला जीजा गया 20 साल के लिए जेल
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
देहरादून ( Dehradun ) - किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को अब अदालत ने सजा सुनाई है । 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो /अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर की अदालत ने जीजा को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ - साथ 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है । पुलिस ने दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर अब जिला जेल भेज दिया है ।ये था पूरा मामला -
लाखामंडल निवासी एक व्यक्ति ने 02 सितंबर 2023 को चकराता थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 जुलाई 2023 उनके घर के सभी लोग बाहर गए थे और आठवीं कक्षा की छात्रा उनकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी सिर दर्द होने के कारण घर पर आराम कर रही थी ।साली को अकेला पाकर किया दुष्कर्म -
दोपहर में उनकी बड़ी बेटी का पति शराब पीकर उनके घर आया । उसने साली को अकेला पाया और उसके साथ दुष्कर्म किया । किसी को कुछ भी बताने पर उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी । डर के कारण किशोरी ने किसी को यह बात नहीं बताई ।दुष्कर्म के बाद भी करता था छेड़छाड़ -
दरिंदे जीजा ने दुष्कर्म के कुछ दिनों बाद भी किशोरी के साथ फिर छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया । जिस पर किशोरी ने शोर मचा दिया और अपने पिता को उसकी करतूत बताने की चेतावनी दी , लेकिन आरोपी इसके बाद भी उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा ।दो महीने तक नहीं बता पाई जीजा की करतूत -
घबराहट में किशोरी ने करीब 2 महीने तक जीजा की करतूत घर वालों को नहीं बताई । लेकिन जब नाबालिग के सिर से पानी ऊपर जाने लगा तो उसने दो महीने बाद अपनी मां को जीजा की करतूत के बारे में बता दिया । इसके बाद तहरीर पर चकराता पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की ।अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और पीड़िता के बयान और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है । अगर दुष्कर्मी जीजा अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।