पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - जिले में न्यायालय ने एक दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ - साथ अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । जुर्माना न देने पर दोषी पति को दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी ।जानिए पूरा मामला -
ये मामला जुलाई 2019 का बताया जा रहा है , जब जिले के थाना थल में संतोष कुमार नाम के व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया , कि उसकी बहन अनीता का विवाह 2015 में गणेश राम , निवासी - थल के साथ हुआ था । तहरीर के मुताबिक शादी के बाद गणेश उसकी बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था , जिसकी जानकारी उसकी बहन ने उसे दी थी । पति पर आरोप था कि उसने उनकी बहन यानी अपनी पत्नी की 30 जून 2019 को हत्या कर दी । तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था । जिस पर सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया है । अदालत ने आरोपी पति गणेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।