लापरवाह पुलिस ने पहुंचाया जेल , अब हाईकोर्ट से हुआ दोषमुक्त
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
नैनीताल ( Nainital ) - हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही से पॉक्सो एक्ट में जेल पहुंचे व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया है । जिसके बाद एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं । हम आपको बता दें , पॉक्सो एक्ट के तहत पोलियोग्रस्त अभियुक्त को उधम सिंह नगर की जिला अदालत ने 20 साल का कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई थी । जिसके बाद उसे हल्द्वानी जेल भेज दिया गया था , और फिर उसे जमानत मिल गई थी ।ये है पूरा मामला -
मामला 06 मई 2018 का है जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि अभियुक्त ने उसकी बेटी को फोन कर साइबर कैफे बुलाया , जिसके बाद बेटी लापता हो गई । पुलिस की जांच के बाद लड़की को बरामद कर लिया गया था और अभियुक्त के खिलाफ़ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था । जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल का कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई थी और हल्द्वानी भेज दिया था ।बिना जांच और मेडिकल के गिरफ्तार कर लिया अभियुक्त को -
इस मामले में खटीमा निवासी रोहित उर्फ कबीर ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि वह 5 वर्ष की उम्र से पोलियो पीड़ित है । और उसके दोनों पांव काम नहीं करते हैं । पुलिस ने बिना मेडिकल परीक्षण किए ही उसे गिरफ्तार कर लिया ।पुलिस की लापरवाही से राज्य सरकार को लगा 5 लाख का चूना -
अब हाईकोर्ट ने अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए राज्य सरकार को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं । अदालत ने राज्य सरकार को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है ।