नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
● इस रोक के बाद कुमाऊं में लोगों ने की खुशी व्यक्त
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रिपोर्ट - uttarakhandhindisamachar.com
दिल्ली - नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है । इसके साथ - साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है । हम आपको बता दें नैनीताल हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए सरकार को जमीन तलाशने के लिए आदेश दिया था । जिसके बाद एक एप जारी करते हुए जनता की राय लेने की तैयारी चल रही थी । इसे देखते हुए नैनीताल बार एसोसिएशन सहित नैनीताल औऱ समूचे कुमाऊं में इस फैसले का विरोध चल रहा था । इस शिफ्टिंग के विरोध में नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी , जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है । बार एसोसिएशन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट का स्थानांतरण , पार्लियामेंट व प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आदेश किया जा सकता है न कि हाईकोर्ट के जूडिशियल ऑर्डर से । फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है । हाइकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने की बात सुनकर कुमाऊं के लोगों ने खुशी व्यक्त की है ।