पति को बांधकर पत्नी का किया गैंग रेप , अब बलात्कारी आंखरी सांस तक रहेंगे जेल में
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
मध्यप्रदेश ( MP ) - के बहुचर्चित गैंगरेप मामले में अदालत ने 8 आरोपियों को कठोर सजा से दंडित करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है । 6 माह पहले नवदंपती को बंधक बनकर आरोपियों ने गैंगरेप की हैवानियत की थी । इस अपराध को अदालत ने जघन्य माना और सभी आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 2 लाख 30 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है ।मंदिर दर्शन को गए थे दम्पत्ति -
ये पूरा मामला नवदंपती से हुई हैवानियत से जुड़ा हुआ है , रीवा जिले के गुढ़ थाना इलाके में 21 अक्टूबर 2024 को एक नवदंपति भैरव बाबा की पहाड़ी में स्थित मंदिर के दर्शन कर लौट रहा था तभी आरोपियों ने पति - पत्नी को बंधक बना लिया । आरोपी घटनास्थल पर शराब पार्टी कर रहे थे । आरोपियों ने नवदंपती के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था । वारदात को अंजाम देने की बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे । जानकारी के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों पर BNS 70(1) , 127(2) , 115 , 190 , 351(3) , 238 का मामला दर्ज किया । पुलिस की अलग - अलग टीमों ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई जगह दबिश देकर सभी आरोपियों को हिरासत में लिया ।फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई -
इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया था । 6 महीने के अंदर जिला न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव की अदालत ने तथ्य प्रमाणित पाए जाने के बाद गैंगरेप के सभी 8 आरोपी रामकिशन , गरुड़ कोरी , राकेश गुप्ता , सुशील कोरी , रजनीश कोरी , दीपक कोरी , राजेंद्र कोरी और लवकुश कोरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही प्रत्येक आरोपियों को 2 लाख 30 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है । अब इन आरोपियों को आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा ।