शादी का वादा कर यौन संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं - सप्रीम कोर्ट
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
नई दिल्ली - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए एक महत्वपूर्ण टिप्पड़ी की है । सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा , शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने का हर मामला दुष्कर्म नहीं माना जाएगा । जस्टिस बी वी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए टिप्पड़ी की । सुप्रीम कोर्ट ने कहा , शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने का हर मामला दुष्कर्म नहीं माना जाएगा ।पीठ ने स्पष्ट किया -
पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 375 के तहत अपराध तब बनता है , जब आरोपी द्वारा यौन संबंध बनाने के लिए शादी करने वादा किया गया हो और उसका वादा पूरा करने का कोई इरादा न हो ।