नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दो गिरफ्तार
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
चमोली ( Chamoli ) - जिले की कोतवाली ज्योतिर्मठ में बीते 16 मई को वादी ने लिखित तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग पुत्री 05 मई 2025 से बिना बताए घर से गायब है । जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए , तत्काल कोतवाली ज्योतिर्मठ में मुकदमा अपराध संख्या 12/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था ।पुलिस टीम का किया गठन -
मामले की संवेदनशीलता और नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण , पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पंवार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया । पुलिस अधीक्षक ने गुमशुदा नाबालिग की शीघ्र ढूंढखोज के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन कर सघन अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए । जिसके बाद गठित पुलिस टीम ने तकनीकी संसाधनों और मानवीय सूचनाओं के समन्वय से जांच शुरू की ।जांच में ये आया सामने -
जांच के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आई कि , गुमशुदा नाबालिग की दोस्ती आशीष पुत्र नरेश निवासी गांधी नगर ज्योतिर्मठ , उम्र 27 वर्ष से थी । पुलिस द्वारा आशीष से पूछताछ की गई , जिस पर उसने बताया कि नाबालिग चारधाम यात्रा करना चाहती थी , इसीलिए वह उसे अपने साथ हरिद्वार ले गया था ।आगे की जानकारी में हैवानियत झलकने लगी -
आशीष ने आगे बताया कि हरिद्वार पहुंचने के बाद उसने नाबालिग को उसके दोस्तों - रोहित कश्यप पुत्र रमेश उम्र 19 वर्ष निवासी बैरागी कैंप हरिद्वार , जॉनी पुत्र शेर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी बैरागी कैंप हरिद्वार , और सचिन पुत्र गुड्डू उम्र 29 वर्ष निवासी बैरागी कैंप , कनखल , हरिद्वार के पास छोड़ दिया था । पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को गुप्तकाशी से सकुशल बरामद कर लिया है । पकड़े गए संदिग्धों से की गई गहन पूछताछ और विस्तृत जांच के दौरान मामले के परतें उधड़ीं और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए । जांच में यह खुलासा हुआ कि आरोपी आशीष ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए थे , वहीं रोहित कश्यप द्वारा नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की गई । यह भी सामने आया कि आशीष नाबालिग को उसके परिजनों की अनुमति के बिना ही अपने साथ ले गया था । गंभीर आपराधिक तथ्यों के सामने आने और आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के बाद , पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी आशीष और रोहित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया । मामले में शामिल जॉनी और सचिन , जिन्होंने नाबालिग के गायब होने की सूचना उसके परिजनों को नहीं दी थी , उन्हें भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है । इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए , पूर्व में दर्ज अभियोग में अब BNS की धारा 64, 74, 127(2), 239 बीएनएस एवं पॉक्सो अधिनियम POCSO Act की धारा 3/4/7/8/21 की भी बढ़ोतरी की गई है ।
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