अंकिता को मिल गया इंसाफ , तीनों आरोपी दोषी करार
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पौड़ी गढ़वाल ( Pauri Garhwal ) - आंखिरकार 3 साल की सुनवाई के बाद अब जाकर अंकिता को इंसाफ मिल ही गया । कोटद्वार अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है । अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 50 - 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । अदालत ने अंकिता के माता - पिता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला भी सुनाया है । उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस को लेकर देशभर में रोष देखने को मिला था , अब उस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है । अदालत ने 97 गवाह , 3 साल की सुनवाई के बाद अंकिता के हत्यारे तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है । 97 में से 47 गवाहों की गवाही और लगभग तीन साल की लंबी सुनवाई के बाद उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल ही गया । इस चर्चित हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों गुनाहगारों को दोषी करार दिया है । यह मामला सितंबर 2022 से विचाराधीन था । इसलिए आज कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजरें टिकी हुई थी । फैसले वाले दिन इंसाफ की आस में अंकिता के माता - पिता कोर्ट परिसर पहुंचे थे । अंकिता के माता - पिता को इस मामले में इंसाफ की उम्मीद थी ।कोर्ट का फैसले आने से पहले अंकिता के पिता ने कहा -
मुझे उम्मीद है कि उनकी बेटी को न्याय मिल पाएगा । अंकिता के पिता ने कहा कि मैं कोर्ट से यह मांग करूंगा कि इनको मौत की सजा दी जाए । अंकिता के पिता की आंखों में अपनी बेटी को खोने का गम साफ झलक रहा था । फैसले से ठीक पहले उन्होंने कहा था कि , उन्होंने मेरी बेटी को मारा है । इस मामले में उत्तराखंड के लोगों ने उनके साथ दिया है , उसके लिए वह हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन करते हैं ।फैसले से पहले अंकिता की मां ने कहा -
फैसले से पहले अंकिता की मां ने कहा , उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा ।पूरे देश में था रोष -
अंकिता भंडारी के मर्डर से पूरे देश में काफी रोष था । उत्तराखंड में जगहों - जगहों पर इस मामले में इंसाफ के लिए प्रदर्शन हुए थे । अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया ।जानिए , क्या है अंकिता भंडारी मर्डर मामला -
पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई । अंकिता भंडारी यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी । अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी । छह दिन बाद 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था । इस मामले में पुलकित आर्य , सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था । पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया था । मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी ( कानून-व्यवस्था ) पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी । कोर्ट में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया था । तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य , उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी । कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी । करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए । जिसके बाद कोर्ट का फैसला आया । हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे , जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया । गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था । अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी । अब अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है , इसके साथ 50 - 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । अंकिता के माता - पिता को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला सुनाया है ।