बड़े भाई की हत्या पर छोटे भाई को आजीवन कारावास
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - जिले से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है । यहां , बड़े भाई की हत्या के मामले में छोटे भाई को अदालत ने सजा सुनाई है । अपर सत्र न्यायाधीश गीता चौहान की अदालत ने एक बेहद संवेदनशील मामले में फैसला सुनाते हुए छोटे भाई को अपने ही बड़े भाई की हत्या का दोषी करार दिया । अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।चाय बनाने को लेकर बढ़ा विवाद
मामला वर्ष 2020 का है । पिथौरागढ़ निवासी वादी विष्णु सिंह ने पुलिस में दी तहरीर में बताया था कि घर पर चाय बनाने को लेकर उसके दो पुत्रों गोकुल और चंद्र सिंह के बीच विवाद हुआ । मामूली दिखने वाला यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे बेटे चंद्र सिंह ने गुस्से में दरांती उठाकर बड़े भाई गोकुल पर हमला कर दिया ।दरांती से वार कर दी हत्या
तहरीर के मुताबिक , झगड़े के दौरान चंद्र सिंह ने गोकुल का गला दरांती से काट दिया , जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई । बाद में गोकुल का शव खेत में खून से लथपथ पाया गया । इस घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था ।पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा , अदालत ने सुनाई सजा
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की । लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अदालत ने छोटे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया ।परिवार और क्षेत्र में गहरा सदमा
इस घटना ने पूरे परिवार और गांव को हिलाकर रख दिया । लोग हैरान हैं कि चाय बनाने जैसे मामूली विवाद ने एक भाई की जान ले ली और दूसरे को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया । अदालत का यह फैसला न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ी सीख है ।
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