हरिद्वार : 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म , आरोपी को 20 साल कैद
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
हरिद्वार ( Haridwar ) - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (POCSO) हरिद्वार की अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई । साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया । बहादराबाद थाना क्षेत्र से लापता हुई थी किशोरी
यह मामला बहादराबाद थाना क्षेत्र , हरिद्वार का है । 18 नवंबर 2022 को किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी । परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की ।मेडिकल में हुआ खुलासा
लगातार तलाश के बाद पुलिस ने 18 जनवरी 2023 को किशोरी को बरामद किया । मेडिकल रिपोर्ट और बयान में दुष्कर्म की पुष्टि हुई । पीड़िता ने भी कोर्ट में आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए । आरोपी का नाम - पता
जांच में सामने आया कि आरोपी अर्पित पुत्र दिनेश , निवासी - ग्राम कपसरा , थाना - पिसावा , जनपद - सीतापुर ( उत्तर प्रदेश ) है । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की । गवाहों और सबूतों से साबित हुआ जुर्म
मुकदमे के दौरान 8 गवाह अदालत में पेश हुए । पुलिस के सबूत और गवाहियों के आधार पर आरोपी का बचाव टिक नहीं पाया । कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 30 हजार जुर्माना लगाया । पुलिस की कार्यवाही की सराहना
तेजी से जांच , मजबूत चार्जशीट और सटीक पैरवी की वजह से कोर्ट ने रिकॉर्ड समय में फैसला सुनाया । स्थानीय लोगों ने पुलिस और न्यायपालिका की इस कार्रवाई को मिसाल बताया ।
हरिद्वार क्राइम न्यूज़, बहादराबाद थाना क्षेत्र खबर, किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी अर्पित सीतापुर, POCSO कोर्ट हरिद्वार फैसला, 20 साल कैद दुष्कर्म केस, उत्तराखण्ड हिंदी समाचार
खबर से जुड़ी अन्य तस्वीरें: