नाबालिग से दरिंदगी करने वाले दरिंदे को 20 साल की सख्त सजा
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला , दो लाख जुर्माना भी ठोका ।
हरिद्वार ( Haridwar ) - धर्मनगरी में नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन मामले में एडीजे/एफटीएस कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी युवक को दोषी करार देकर 20 साल की कठोर कैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है । अदालत के इस फैसले ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना दिया है । ऐसे खुला दरिंदगी का राज
मामला झझर क्षेत्र के एक गांव का है । बीते साल अक्टूबर 2023 में किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया । मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल की । अदालत में पेश हुए गवाह - दरिंदे के झूठ खुले
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए , जबकि बचाव पक्ष ने 4 गवाहों से अपनी दलील रखने की कोशिश की , लेकिन अदालत ने पीड़िता की बातों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी माना । अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा
एडीजे/एफटीएस कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है । कोर्ट ने साफ कहा कि 90 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा होंगे और 50 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे ।
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