नाबालिग से छेड़छाड़ के दो दोषियों को जेल , साथ ही 41,000 रुपये जुर्माना भी
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए अब अच्छे दिन नहीं हैं । उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले दो युवकों को तीन साल की सख्त सज़ा सुनाई है । कोर्ट ने दोषियों पर 41,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है , जिसमें से 30,000 रुपये पीड़िता को बतौर मुआवज़ा दिए जाएंगे ।जानिए , क्या था पूरा मामला ?
मार्च 2024 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी । आरोप था कि गुरना निवासी सूरज अधिकारी और थरकोट निवासी मुकेश कुमार ने थरकोट झील घूमने गई नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकतें की थीं ।शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में
पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और केस को कोर्ट तक पहुँचाया । शनिवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सज़ा सुनाई । साथ ही 41,000 रुपये जुर्माना लगाया गया , जिसमें से 30,000 रुपये पीड़िता को मिलेंगे ।मनचलों के लिए चेतावनी , बेटियों को मिलेगा न्याय
यह फैसला एक उदाहरण है कि कानून अब सख्ती से काम कर रहा है । अगर कोई भी महिलाओं या लड़कियों के साथ बदसलूकी करता है , तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है ।
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