सरकारी फरमान : नो वर्क - नो पे का कहर , उपनल हड़तालियों की बनेगी लिस्ट , वेतन और रिकॉर्ड दोनों पर गिरेगी गाज
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
रिपोर्ट - सूरज लडवाल
देहरादून ( Dehradun ) - राज्य में उपनल कर्मियों की हड़ताल पर उत्तराखंड शासन ने सख्त रुख अख़्तियार कर लिया है । सरकार ने साफ़ संकेत दे दिए हैं कि अब बिना काम वेतन नहीं मिलेगा और हड़ताल से सेवाएं बाधित करने वालों पर सख़्त कार्रवाई होगी ।आउटसोर्सिंग व उपनल कर्मियों पर कड़ी नजर , नो वर्क - नो पे लागू
शासन द्वारा जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों , निगमों व संस्थानों में कार्यरत वे उपनल कर्मचारी जो हड़ताल के कारण कार्यस्थल से अनुपस्थित हैं , उन्हें तुरंत चिन्हित किया जाए और उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जाए । साथ ही सभी विभागों को नो वर्क - नो पे नियम का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं , यानी काम नहीं तो वेतन भी नहीं ।विभागों को तत्काल कार्रवाई के आदेश , बिन काम वेतन पर रोक
शासन ने सभी विभागों और संस्थानों को निर्देशित किया है कि वे उपनल कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करें । यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी बिना कार्य किए वेतन का लाभ न ले सके । सरकार का कहना है कि सरकारी सेवाएं बाधित होने की कीमत जनता को नहीं चुकाने दी जाएगी ।छह माह तक हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध , सरकार ने दिखाई सख़्ती
राज्य सरकार ने राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर अगले छह माह के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ।
कार्मिक सचिव शैलेश बगौली द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है । सरकार का तर्क है कि यह फैसला जनहित और आवश्यक सेवाओं में व्यवधान रोकने के उद्देश्य से लिया गया है , ताकि स्वास्थ्य , बिजली , पानी , सफ़ाई और अन्य ज़रूरी सेवाएं प्रभावित न हों ।हड़तालियों पर गिरेगी गाज , जिम्मेदारों पर होगी कानूनी कार्रवाई
शासन की इस सख्ती के बाद अब हड़ताल पर गए उपनल कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं ।
सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि किसी भी प्रकार से सेवा बाधित होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी । यानी अब हड़ताल करना आसान नहीं रहेगा और जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा ।
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