प्रदूषण पर सख्त एक्शन , नो फ्यूल से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक लागू
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
नई दिल्ली ( New Delhi ) - राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने गुरुवार , 18 दिसंबर से कड़े नियम लागू कर दिए हैं । अब जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ( PUC/PUCC ) नहीं होगा , उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा । नो फ्यूल’ नियम के तहत पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के वाहनों पर सख्ती की गई है । गैर-BS6 वाहनों की दिल्ली में नो एंट्री
दिल्ली से बाहर पंजीकृत और बीएस-6 मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले वाहनों की राजधानी में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है । सरकार का साफ कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए अब दिल्ली के दरवाजे बंद हैं ।दफ्तरों में 50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम
प्रदूषण के खतरे को देखते हुए सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश जारी किए गए हैं । इसका मकसद सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना है ।इमरजेंसी सेवाओं को राहत , नहीं पड़ेगा असर
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पाबंदियों का असर इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा । एम्बुलेंस , फायर टेंडर , पुलिस वाहन और अन्य इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट को नो फ्यूल और अन्य प्रतिबंधों से छूट दी गई है । साथ ही अस्पतालों , फायर डिपार्टमेंट और जरूरी सेवाओं में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम के आदेश से बाहर रखा गया है ।GRAP-4 के साथ अतिरिक्त सख्ती
लगातार तीन दिनों तक हवा गंभीर श्रेणी में रहने के बाद 13 दिसंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 (GRAP-4) लागू है । मौजूदा फैसले ग्रेप-4 की पाबंदियों के अतिरिक्त हैं , जिससे सख्ती और बढ़ गई है ।AQI अब भी बहुत खराब
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक , गुरुवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 334 दर्ज किया गया , जो बहुत खराब श्रेणी में आता है । हालात देखते हुए सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ी तो और कड़े फैसले लिए जाएंगे ।
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