नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप , पोक्सो में मुकदमा दर्ज
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
चमोली ( Chamoli ) - नाबालिग से दुष्कर्म के जघन्य मामले में चमोली पुलिस ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति का परिचय देते हुए त्वरित और कठोर कार्रवाई की है । पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज गंभीर अपराध में गैरसैंण पुलिस ने महज 10 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जनवरी 2026 को वादी द्वारा कोतवाली गैरसैंण में लिखित तहरीर दी गई , जिसमें आरोप लगाया गया कि गौरव सिंह पुत्र स्वर्गीय श्याम सिंह, निवासी ग्राम मटकोट , थाना गैरसैंण (उम्र 21 वर्ष) ने उनकी नाबालिग पुत्री के साथ गलत कृत्य किया , जिससे वह गर्भवती हो गई । तहरीर के आधार पर कोतवाली गैरसैंण में तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 03/2026, धारा 64 बीएनएस एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना महिला उपनिरीक्षक सरोज नौटियाल को सौंपी गई । महिला एवं नाबालिग से जुड़े इस अत्यंत संवेदनशील प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली , सुरजीत सिंह पँवार ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के स्पष्ट निर्देश दिए । आदेशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गैरसैंण के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई । पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए केवल 10 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । चमोली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिला व नाबालिगों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध जनपद में शून्य सहनशीलता की नीति के तहत सख़्त , प्रभावी और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी ।
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