हड़कंप : अब खाकी ही कटघरे में , पूर्व एसपी पर कोर्ट ने दिए FIR के आदेश
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - जिले के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह पर कोर्ट के सख्त आदेश के बाद केस दर्ज करने के निर्देश ने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है । यह कार्रवाई व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी की शिकायत के आधार पर की गई है , जिसमें मारपीट और गंभीर आरोप लगाए गए हैं ।जानिए , क्या है पूरा मामला ?
शिकायत के अनुसार , 6 फरवरी 2023 को लक्ष्मी दत्त जोशी अपनी बेटी के साथ पुलिस क्वार्टर की समस्याओं (सीवरेज और पानी सप्लाई) को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे थे । आरोप है कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने न केवल उनके साथ अभद्रता की , बल्कि कथित रूप से निर्वस्त्र कर मारपीट भी की ।धमकी और दबाव के आरोप
पीड़ित का कहना है कि घटना के दौरान उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी गई । इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं ।जानिए , किन धाराओं में होगा केस ?
कोर्ट ने कोतवाली पिथौरागढ़ को निर्देश दिए हैं कि पूर्व एसपी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराओं 323, 342, 355, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए । बताया जा रहा है कि 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह अब पुलिस सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने एक निजी कंपनी जॉइन कर ली है ।सिस्टम को संदेश - कानून सबके लिए बराबर
यह मामला साफ संकेत देता है कि अब कानून की नजर में सभी बराबर हैं । चाहे आम नागरिक हो या उच्च पद पर बैठा अधिकारी , जो गलती करने पर कार्रवाई तय है ।
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