शर्मनाक : रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला , मां के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी बेटे को अदालत ने सुनाई 12 साल की सजा
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
बागेश्वर ( Bageshwar ) - जिले में महिला से दुष्कर्म के मामले में सत्र अदालत ने आरोपी बेटे सुरेश नाथ को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । अदालत ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।मां के पीछे - पीछे जंगल गया कलयुगी बेटा
अभियोजन के अनुसार 29 नवंबर 2024 को पीड़िता जंगल में लकड़ी लेने गई थी । इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया । घटना के बाद पीड़िता गांव पहुंची और ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी । सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ।अदालत में पेश हुए 12 गवाह
मामले की जांच के दौरान एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए । अदालत में पीड़िता , ग्रामीणों , डॉक्टर और जांच अधिकारियों समेत कुल 12 गवाह पेश किए गए । सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक न होने का दावा किया , लेकिन अदालत में इसका कोई चिकित्सीय प्रमाण पेश नहीं किया जा सका ।अदालत ने मानसिक बीमारी की दलील खारिज की
अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(f) के तहत दोषी पाया । मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने पैरवी की ।
Bageshwar News, Uttarakhand Crime News, Bageshwar Court News, Uttarakhand Hindi Samachar, BNS 64(2)(f), Bageshwar Latest News, Crime News Uttarakhand, Court Verdict Bageshwar, Uttarakhand News Hindi