उत्तराखंड : क्या आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है ? सरकार दे रही है हर महीने 1500 रुपये , जानिए कैसे मिलेगा लाभ
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
वृद्धावस्था पेंशन योजना से बुजुर्गों को मिल रही आर्थिक सुरक्षा , 1,500 रुपये प्रतिमाह सहायता ।
देहरादून ( Dehradun ) - उत्तराखंड के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्र बुजुर्गों के लिए सहारा बन रही है । समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है ।डीबीटी के माध्यम से खातों में पहुंच रही राशि
योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है । इससे पारदर्शिता बनी रहती है और पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है ।लाभ लेने के लिए ये हैं पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए । साथ ही सभी स्रोतों से मासिक आय 4,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा लाभार्थी के पास बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है । आवेदक का उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है ।जानिए , क्या है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल , अपनी सरकार पोर्टल तथा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं । आवेदन के लिए आधार कार्ड , आय प्रमाण-पत्र या बीपीएल कार्ड, बैंक पासबुक तथा निवास संबंधी दस्तावेज आवश्यक हैं । राज्य सरकार का कहना है कि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं , ताकि वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को कम किया जा सके ।
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