गैंगरेप : आरोपियों को पीटते - पीटते पहुंचाया कोतवाली
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
कुमाऊं - के चम्पावत जिले में मंगलवार को अमोड़ी के पास आरोपी ड्राइवर रवीश भट्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग को मिलने बुलाया औऱ ट्रक में बैठाया और फिर संजय भट्ट व योगेश थ्वाल को भी बुला लिया । जिसके बाद तीनों ने मिलकर 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया । इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो सभी लोग वहाँ पहुंचे । एक आरोपी योगेश थ्वाल मौके से फरार हो गया , जबकि अन्य दो आरोपी ट्रक भगाकर चम्पावत की ओर भागे और बीच रास्ते में पीड़िता को उतार गए । ग्रामीणों ने घटनास्थल से करीब 30 किलोमीटर दूर चम्पावत में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया । दोनों की जमकर पिटाई की और पीटते - पीटते कोतवाली पहुंचाया । जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया औऱ पुलिस ने पीड़िता के घर जाकर 15 वर्षीय नाबालिग के बयान भी दर्ज कर लिए हैं । पुलिस तीसरे फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है ।कम से कम 20 साल की जेल काटेंगे तीनों आरोपी
पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया है । इस कानून के तहत धारा 137 , 142 , 127 , 74 , 70 में मुकदमा दर्ज किया गया है । इस नए कानून के तहत गैंगरेप के आरोपियों को कम से कम 20 - 20 साल की सजा होनी तय है । इतना ही नहीं इस सजा को बढ़ाकर उम्रकैद में तब्दील किया जा सकता है , जबकि गैंगरेप के मामले में नया कानून आने से पहले ये सजा 7 साल या इससे अधिक हो सकती थी । लेकिन अब इस अपराध में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है ।