झटका : अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को हाईकोर्ट से झटका , जमानत याचिकाएं खारिज
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज ।
नैनीताल ( Nainital ) - बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को बड़ा झटका दिया है । हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या , सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं । अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया । तीनों की ओर से जमानत के लिए दाखिल याचिकाओं पर करीब दो दिन तक सुनवाई हुई थी ।30 मई 2025 को सुनाई गई थी उम्रकैद की सजा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने 30 मई 2025 को तीनों आरोपियों को अंकिता की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी । निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ तीनों की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है ।जानिए , किस आरोपी को किस धारा में दोषी ठहराया गया ?
मामले में पुलकित आर्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 , 201 और 354(ए) के तहत दोषी करार दिया गया था । वहीं सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराया गया था । अदालत ने तीनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी ।जानिए , क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड ?
अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थीं । सितंबर 2022 में उनके लापता होने के बाद यह मामला सामने आया । जांच आगे बढ़ी तो उनकी हत्या का खुलासा हुआ , जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया था ।हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में मचा था बवाल
अंकिता की मौत की खबर सामने आने के बाद उत्तराखंड में व्यापक जनआक्रोश देखने को मिला था । मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा । लंबे समय तक यह हत्याकांड उत्तराखंड की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा ।हाईकोर्ट में अपील अभी भी विचाराधीन
तीनों दोषियों की ओर से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है । इसी दौरान जमानत के लिए भी याचिकाएं दाखिल की गई थीं , जिन्हें सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया । ऐसे में फिलहाल तीनों दोषियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है । अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का यह फैसला मामले की आगे की कानूनी लड़ाई के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है ।
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