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नाबालिग भतीजी से अश्लील हरकत और लैंगिक हमला , आरोपी को पांच-पांच साल की सजा - Uttarakhand Hindi Samachar

Posted by admin
Posted Date: 2026-09-18 12:39:52
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नाबालिग भतीजी से अश्लील हरकत और लैंगिक हमला , आरोपी को पांच-पांच साल की सजा


(Report - uttarakhandhindisamachar.com)

पिथौरागढ़ ( Pithoragarh ) - जिले में नाबालिग भतीजी के साथ अश्लील हरकत करने , लैंगिक हमला करने और विरोध करने पर पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है । विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी को बीएनएस और पोक्सो एक्ट के तहत पांच-पांच वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है ।

जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद फिर अपराध

अदालत में प्रस्तुत मामले के अनुसार पिथौरागढ़ तहसील क्षेत्र निवासी दीपक कुमार इससे पहले भी नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के मामले में सजा भुगत चुका था । वह 26 फरवरी 2025 को जेल से बाहर आया था । इसके कुछ ही समय बाद 15 मार्च 2025 को आरोपी कथित तौर पर अपनी नाबालिग भतीजी के कमरे में घुसा और उसके साथ अश्लील हरकतें व लैंगिक हमला किया ।

विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी

मामले में आरोप था कि पीड़िता द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी । घटना के बाद परिवार में भय का माहौल बना रहा । घटना के दो दिन बाद पीड़िता की मां ने पुलिस को मामले की जानकारी दी , जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की ।

अदालत ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) धनंजय चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया । अदालत ने बीएनएस तथा पोक्सो एक्ट के तहत पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है । जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी

अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों धाराओं में सुनाई गई पांच-पांच वर्ष की सजाएं साथ-साथ चलेंगी । साथ ही सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा ।

अभियोजन पक्ष ने की पैरवी

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी फौजदारी प्रेम भंडारी ने पैरवी की ।





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