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चम्पावत : नाबालिगों से दुष्कर्म के दोषी दंपति को 25-25 साल की सजा - Uttarakhand Hindi Samachar

Posted by admin
Posted Date: 2026-11-07 12:04:59
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चम्पावत : नाबालिगों से दुष्कर्म के दोषी दंपति को 25-25 साल की सजा


(Report - uttarakhandhindisamachar.com)

चम्पावत ( Champawat ) - नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी दंपति को 25 - 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । दो नाबालिग पीड़िताओं में से एक दिव्यांग बताई जा रही है । जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 50 - 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।
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जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराध के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।

फुसलाकर घर ले जाने का आरोप , चार दिन बाद छोड़ा

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जानकारी के अनुसार , चकरपुर निवासी इसाक अहमद और उसकी पत्नी मुस्कान के खिलाफ दो नाबालिगों से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था । बताया गया कि दोनों आरोपी पीड़ितों के दूर के रिश्तेदार हैं । शिकायत के मुताबिक , दंपति पांच जनवरी 2026 को दोनों नाबालिगों को बहला - फुसलाकर अपने घर ले गए थे । इसके बाद नौ जनवरी को उन्हें वापस छोड़ दिया ।
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घर लौटने पर दोनों नाबालिगों ने अपने साथ गलत काम किए जाने की जानकारी दी । शिकायत में आरोपियों पर जादू - टोना कर नाबालिगों को फुसलाने का आरोप भी लगाया गया था ।

पॉक्सो अधिनियम के तहत 25 - 25 साल की सजा

मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत में हुई ।
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सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर अदालत ने इसाक अहमद और मुस्कान को दोषी ठहराया । अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोनों दोषियों को 25 - 25 साल के कारावास और 50 - 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई ।
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वहीं , भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(2) के तहत दोनों को दो - दो साल की सजा और पांच - पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया ।

अभियोजन पक्ष ने मजबूती से रखा मामला

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी केएस राणा ने पैरवी की । अदालत के इस फैसले से नाबालिगों के साथ यौन अपराध जैसे गंभीर मामलों में कानून की सख्ती एक बार फिर सामने आई है ।

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