हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
अल्मोड़ा - जिले में हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रमेश सिंह ने अभियुक्त विरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र राजेन्द्र सिंह ग्राम - अमस्यारी पोस्ट - गोठी , तहसील - चौखुटिया , जिला अल्मोड़ा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । मिली जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल 2012 को मृतक विजय सिंह बिष्ट अपनी आल्टो कार संख्या यूके 01 टी ए 1179 में सवारी लेकर अल्मोड़ा से तीन बजे हल्द्वानी के लिए रवाना हुआ । जो लगभग आठ बजे हल्द्वानी पहुंचा औऱ वह हल्द्वानी से लगभग 8:15 बजे रात को अभियुक्त विरेन्द्र सिंह को लेकर अल्मोड़ा के लिए रवाना हुआ । जिसके बाद वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा । अगले दिन विजय की कार झनाडू रेस्टोरेन्ट , मजखाली के पास खड़ी मिली और विजय की लाश भी वहीं पर पड़ी थी । पटवारी ने मौके पर लाश को कब्जे में लिया और पुलिस ने पंचनामे की कार्यवाही की तथा घटना स्थल से सुबूत जुटाए गए । पुलिस ने अभियोजन साक्षी के बयानों के आधार पर अभियुक्त विरेन्द्र सिंह को चौखुटिया से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । इस मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला । इस मामले में अभियोजन की ओर से नौ गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने मामले में सबल पैरवी की तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए । अपर सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त विरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र राजेन्द्र सिंह , ग्राम - अमस्यारी , पोस्ट - गोठी , तहसील -चौखुटिया , जिला - अल्मोड़ा पर धारा 302 ताहि के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी ।