शादी के 3 माह बाद पति ने की थी किरन की हत्या
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
कुमाऊ - के चम्पावत जिला अंतर्गत खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेन्द्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का विवाह 10 मार्च 2021 को लोहाघाट अंतर्गत पाटन - पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ हुआ । अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 6 जून 2021 को किरन की मौत की खबर सामने आई । किरन के माता - पिता ने किरन के पति कुलदीप और उसकी माँ पर किरन की हत्या का आरोप लगाया था । लोहाघाट थाने में किरन के पति कुलदीप जो चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर तैनात था और कुलदीप की माँ हीरा देवी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था । खेतीखान कस्बे में विशाल प्रदर्शन हुआ था औऱ किरन के हत्यारे को फांसी देने की मांग की गई थी । दोनों पक्षों , गवाह और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अब जिला अदालत ने 29 जुलाई को फैसला सुनाया है । करीब 3 साल 1 माह 23 दिन बाद जिला जज अनुज कुमार संगल ने फैसला सुनाते हुए किरन के पति कुलदीप को दोषी करार दिया है , जबकि कुलदीप की माँ हीरा देवी को दोषमुक्त करार दिया है । अदालत अब कुलदीप सिंह बिष्ट को 3 अगस्त को सजा सुनाएगी ।