आजीवन कारावास काटेगा हत्यारा कुलदीप बिष्ट
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
कुमाऊं - के खेतीखान क्षेत्र के चर्चित किरन हत्याकांड में 29 जुलाई को जिला अदालत ने किरन के हत्यारोपी पति कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी ठहराया था । जबकि कुलदीप की माँ हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि न होने पर बरी कर दिया था । अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । अदालत के इस फैसले के बाद किरन वापस तो नहीं लौट सकती लेकिन किरन के माता - पिता , परिवारजन और उन तमाम लोगों के दिलों को ठंडक जरूर मिली होगी जो इस फैसले का इंतजार कर रहे थे ।शादी के तीन महीने भी नहीं बीते थे कि हत्यारे पति ने कर दी किरन की हत्या -
चम्पावत जिले के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेन्द्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का विवाह 10 मार्च 2021 को लोहाघाट अंतर्गत पाटन - पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ हुआ । अभी शादी के 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 6 जून 2021 को किरन की मौत की खबर सामने आई । किरन के पति कुलदीप सिंह बिष्ट ने किरन को गला घोंटकर मार डाला था । किरन के माता - पिता ने किरन के पति कुलदीप और उसकी माँ पर किरन की हत्या का आरोप लगाया था । लोहाघाट थाने में किरन के पति कुलदीप जो चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर तैनात था और कुलदीप की माँ हीरा देवी के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था । खेतीखान कस्बे में विशाल प्रदर्शन हुआ था और किरन के हत्यारे को फांसी देने की मांग की गई थी । दोनों पक्षों , गवाह और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद जिला अदालत ने 29 जुलाई 2024 को करीब 3 साल 1 माह 23 दिन बाद जिला जज अनुज कुमार संगल ने फैसला सुनाते हुए किरन के पति कुलदीप को दोषी करार दिया है , जबकि कुलदीप की माँ हीरा देवी को दोषमुक्त करार दिया था । अब अदालत ने 3 अगस्त 2024 को हत्यारे कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।