नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
हरिद्वार ( Haridwar ) - 8 मार्च 2022 को नाबालिग को बहला - फुसलाकर एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले युवक को अपर जिला जज कुसुम शानी ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है । इसके साथ - साथ 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है । ये था मामला -
8 मार्च 2022 को एक युवक ने बहादराबाद क्षेत्र की एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला - फुसलाकर एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया था । पीड़िता ने परिजनों को बताया कि जब वह घर से बाहर गई हुई थी तब रास्ते में आरोपी युवक मिला था । युवक ने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया और एक होटल में ले गया । फिर होटल के कमरे में उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया । जिसके बाद आरोपी युवक को पीड़िता की माँ और बहन ने रानीपुर से पकड़कर पुलिस को सौंपा था । पुलिस ने आरोपी आलोक , निवासी ग्राम - बौगला , थाना - बहादराबाद के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था । अब अदालत ने आरोपी आलोक को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास व 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है ।