बड़ी ख़बर : दुष्कर्म के दरिंदे को सुनाई 40 साल की सजा
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) - के बिजनौर की एक अदालत ने दो मासूम बच्चियों से जंगल में हैवानियत करने के आरोप में एक व्यक्ति को 40 साल कैद की सजा सुनाई है । पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है । ये जुर्माने की राशि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी । दरअसल , मामला 27 मई 2023 का है जब बिजनौर के शेरकोट स्थित एक गांव में 5 और 6 साल की दो मासूम बच्चियों को जंगल में ले जाकर मनोज कुमार नाम के शख्स ने दोनों के साथ बलात्कार किया था । उस दिन पीड़िता बच्ची की बुआ की शादी थी , जिसमें एक बच्ची मेहमान थी । बता दें कि घटना के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया था । घटना का पता तब चला था , जब दोनों बच्चियां जंगल से बदहवास अवस्था में घर आई थी । परिजनों के पूछने पर बच्चियों ने बताया था कि मनोज चाचा उनको डीजे का डांस दिखाने के लिए लेकर गए थे और जंगल में ले जाकर गलत काम किया । बच्चियों के कपड़ो पर ब्लड भी लगा था । इसके बाद पूर्व एसपी नीरज कुमार जादौन ने कई टीमें लगाकर करीब 4 दिन बाद वाजिदपुर गांव के रहने वाला आरोपी मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया । आरोपी मनोज पीड़ित बच्चियों का दूर के रिश्ते में चाचा लगता है । आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और आरोपी के खिलाफ सभी जरूरी सबूत और गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए । इसके बाद करीब 16 महीने के बाद पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश पारुल जैन ने दरिंदे मनोज कुमार को 40 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।