बड़ी ख़बर : दुष्कर्म का दोषी दीपक कोहली 10 साल रहेगा जेल
(Report - uttarakhandhindisamachar.com)
चम्पावत ( Champawat ) - 23 मई 2023 को एक युवती ने कोतवाली में टनकपुर निवासी दीपक कोहली के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया था कि उनने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया । मिली जानकारी के मुताबिक दीपक कोहली वाहन कंडक्टर का काम किया करता था । तहरीर को आधार मानकर पुलिस ने दीपक कोहली के खिलाफ मामला दर्ज किया था । अब सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी दीपक कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है । इसके अलावा न्यायालय ने गर्भपात कराने के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई है । बहरहाल ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी । दोषी पर 10 - 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और अगर जुर्माना जमा नहीं किया जाता है तो तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी ।